Online Registration of Birth and Death through centralized CRS
portal:
How to report an event online to the concerned registrar for registration
of births and deaths?
The births and deaths are registered at the place of occurrence of
the event and by the concerned registrar under whom jurisdiction
the event has takenplace.
The institutional events can not be reported by the family members,
it is duty of the in-charge of the institution to report such events to
concernedregistrar.
Through this portal, general public may report only domiciliary
(house/home) events within 21 days of the occurrence of the event.
If the event has crossed the limit of 21 days, one must approach the
office of the concerned Registrar (B&D).
To report a domiciliary events (within normal reporting period i.e.
21 days), fill up the mandatory information to register yourself for
reporting of an event through the following link. This login id will
work for a single birth/death event and if there is case of
twins/multiple, you have to create users accordingly.
http://crsorgi.gov.in/web/index.php/auth/signUp
At the time of sign-up, users will be able to register for the functional
registration units only i.e. the registration units where this
centralized application is being used for registration of births and
deaths and in the drop
down list of registration unit at sign-up page, only these RUs will get
listed because it has not been implemented in all the RUs of the
country.
After successful login, users need to fill the complete birth/death
reporting form (both legal as well as statistical portion) to the best of
their knowledge and belief.
Get the print out of the application and forward to the concerned
Registrar BY HAND at the given address (address will appear on the
bottom of the print out of application) along with the requisite
documents (the details of the documents required are given in
subsequentpara).
After successful submission of the application, users will get a
confirmation mail on the provided e-mail id.
o The users will be informed about the status of the application through
e-mail immediately after receipt of the application by the concerned
registrar.
The details of registered event will be informed through e-mail or it
can be checked anytime from home page of the portal by quoting the
Application Reference Number.
Supporting documents for date and place of occurrence of a domiciliary
birth/death and reported within 21 days of occurrence of the event:
* Declaration by parent(s) in prescribed proforma
* Address Proof- copy of any one of the self attested document
* (Voter id card, electricity/gas/water/ telephone bill, passport,
* valid ration card, aadhaar card, running bank account etc.)
1. What type of documents needs to be uploaded in case of birth
which takes place at their residence?
Ans: The documents need to be uploaded in case of birth which takes place
at their residence:
Declaration by parent(s) in prescribed proforma
Address Proof- copy of any one of the self attested document (Voter
id card, electricity/gas/water/ telephone bill, passport, valid ration
card, aadhaar card, running bank account etc.)
2. What type of documents needs to be uploaded in case of birth
taken place at hospital?
Ans: The institutional (hospital) events cannot be reported by the family
members/CSC, it is duty of the in-charge of the institution to report such
events to concerned registrar.
3. Is there any specific time limit to register new born cases online?
Ans: Yes, the events must be reported within 21 days of its occurrence. If the
event has crossed the limit of 21 days, parents must approach the office of
the concerned Registrar (B&D) for registration of births.
4. What type of documents needs to be uploaded in delayedcases?
Ans: The facilities of reporting of delayed events are presently not available.
Delayed cases can be registered only at registration unit because for
registering delayed events. The documents required for delayed events are:
Delayed Days Range [>21 days and up to 30 days]:
· Delayed Fee
· Information in prescribed proforma (i.e. Form1).
Delayed Days Range ( >30 days and < 1 year):
· Information in prescribed proforma (i.e. Form1).
· Non Availability Certificate (Form 10)
· Delayed Fees
· Affidavit/Declaration by informant
· Permission from the competent authority
Delayed by more than 1 year:
· Information in prescribed proforma (i.e. Form 1).
· Non Availability Certificate (Form 10)
· Delayed Fees
· Affidavit/Declaration by informant
· Order from first class magistrate
केंद्रीकृत सीआरएस के माध्यम से जन्म और मृत्यु का ऑनलाइन पंजीकरण
पोर्टल:
पंजीकरण के लिए संबंधित रजिस्ट्रार को
घटना की ऑनलाइन रिपोर्ट कैसे करें
जन्म और मृत्यु का?
जन्म और मृत्यु घटना के स्थान पर पंजीकृत हैं
घटना और संबंधित रजिस्ट्रार द्वारा जिसके अधिकार क्षेत्र में
घटना हो गई है।
संस्थागत घटनाओं को परिवार के सदस्यों द्वारा रिपोर्ट नहीं किया जा सकता है,
संस्था के प्रभारी का यह कर्तव्य है कि वह ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट करे
संबंधित रजिस्ट्रार।
इस पोर्टल के माध्यम से, आम जनता केवल अधिवास की रिपोर्ट कर सकती है
(घर/घर) घटना घटित होने के 21 दिनों के भीतर।
यदि घटना 21 दिनों की सीमा पार कर गई है, तो किसी को संपर्क करना चाहिए
संबंधित रजिस्ट्रार का कार्यालय (बी एंड डी)।
रिपोर्ट करने के लिए एक घरेलू घटना (सामान्य रिपोर्टिंग अवधि के भीतर यानी
21 दिन), के लिए खुद को पंजीकृत करने के लिए अनिवार्य जानकारी भरें
निम्नलिखित लिंक के माध्यम से एक घटना की रिपोर्टिंग। यह लॉगिन आईडी होगी
एकल जन्म/मृत्यु की घटना के लिए काम करते हैं और यदि कोई मामला है
जुड़वां/एकाधिक, आपको तदनुसार उपयोगकर्ता बनाना होगा।
http://crsorgi.gov.in/web/index.php/auth/signUp
साइन-अप के समय, उपयोगकर्ता कार्यात्मक के लिए पंजीकरण करने में सक्षम होंगे
पंजीकरण इकाइयां केवल यानी पंजीकरण इकाइयां जहां यह
जन्म के पंजीकरण के लिए केंद्रीकृत आवेदन का उपयोग किया जा रहा है और
मौतें और ड्रॉप में
साइन-अप पृष्ठ पर पंजीकरण इकाई की
डाउन सूची, केवल ये RU प्राप्त होंगे
सूचीबद्ध क्योंकि यह के सभी आरयू में लागू नहीं किया गया है
देश।
सफलतापूर्वक लॉगिन के बाद, उपयोगकर्ताओं को पूरा जन्म/मृत्यु भरना होगा
रिपोर्टिंग फॉर्म (दोनों कानूनी और साथ ही सांख्यिकीय भाग)।
उनका ज्ञान और विश्वास।
आवेदन का प्रिंट आउट प्राप्त करें और संबंधित को अग्रेषित करें
दिए गए पते पर हाथ से रजिस्ट्रार (पता पर दिखाई देगा
आवेदन के प्रिंट आउट के नीचे) अपेक्षित के साथ
दस्तावेज़ (आवश्यक दस्तावेज़ों का विवरण में दिया गया है
अनुवर्ती पैरा)।
सफलतापूर्वक आवेदन जमा करने के बाद, उपयोगकर्ताओं को एक
प्रदान की गई ई-मेल आईडी पर पुष्टिकरण मेल।
o उपयोगकर्ताओं को आवेदन की स्थिति के बारे में सूचित किया जाएगा
संबंधित द्वारा आवेदन प्राप्त करने के तुरंत बाद ई-मेल करें
रजिस्ट्रार।
पंजीकृत घटना का विवरण ई-मेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा या
के हवाले से पोर्टल के होम पेज से कभी भी चेक किया जा सकता है
आवेदन की संदर्भ संख्या।
अधिवास होने की तिथि और स्थान के लिए सहायक दस्तावेज
जन्म/मृत्यु और घटना घटित होने के 21 दिनों के भीतर रिपोर्ट की गई:
* निर्धारित प्रोफार्मा में माता-पिता द्वारा घोषणा
* एड्रेस प्रूफ- सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट में से किसी एक की कॉपी
* (वोटर आईडी कार्ड, बिजली/गैस/पानी/टेलीफोन बिल, पासपोर्ट,
* वैध राशन कार्ड, आधार कार्ड, चालू बैंक खाता आदि)
1। जन्म के मामले में किस प्रकार के दस्तावेजों को अपलोड करने की आवश्यकता है
जो उनके आवास पर होता है?
उत्तर: जन्म होने की स्थिति में दस्तावेजों को अपलोड करने की आवश्यकता होती है
उनके आवास पर:
निर्धारित प्रोफार्मा
में माता-पिता द्वारा घोषणा
एड्रेस प्रूफ- किसी भी एक सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट की कॉपी (वोटर
आईडी कार्ड, बिजली/गैस/पानी/टेलीफोन बिल, पासपोर्ट, वैध राशन
कार्ड, आधार कार्ड, चालू बैंक खाता आदि)
2। जन्म के मामले में किस प्रकार के दस्तावेजों को अपलोड करने की आवश्यकता है
अस्पताल में हुआ?
उत्तर: संस्थागत (अस्पताल) घटनाओं की सूचना परिवार द्वारा नहीं दी जा सकती है
सदस्य / सीएससी, यह संस्था के प्रभारी का कर्तव्य है कि वे इस तरह की रिपोर्ट करें
संबंधित रजिस्ट्रार को घटनाएँ।
3. क्या नवजात मामलों को ऑनलाइन पंजीकृत करने के लिए कोई विशिष्ट समय सीमा है?
उत्तर: हां, घटनाओं की सूचना उनके होने के 21 दिनों के भीतर दी जानी चाहिए। अगर
घटना 21 दिनों की सीमा पार कर गई है, माता-पिता के कार्यालय से संपर्क करना चाहिए
जन्म के पंजीकरण के लिए संबंधित रजिस्ट्रार (बी एंड डी)।
4। विलंबित मामलों में किस प्रकार के दस्तावेजों को अपलोड करने की आवश्यकता है?
उत्तर: विलंबित घटनाओं की सूचना देने की सुविधा वर्तमान में उपलब्ध नहीं है।
विलंबित मामले केवल पंजीकरण इकाई में दर्ज किए जा सकते हैं क्योंकि के लिए
विलंबित घटनाओं का पंजीकरण। विलंबित घटनाओं के लिए आवश्यक दस्तावेज हैं:
विलंबित दिनों की सीमा [>21 दिन और 30 दिन तक]:
· विलंबित शुल्क
· निर्धारित प्रोफार्मा (यानी फॉर्म 1) में सूचना।
विलंबित दिनों की सीमा ( >30 दिन और less 1 वर्ष):
· निर्धारित प्रोफार्मा (यानी फॉर्म 1) में सूचना।
· गैर उपलब्धता प्रमाणपत्र (फॉर्म 10)
· विलंबित शुल्क
· मुखबिर
द्वारा शपथ पत्र/घोषणा
· सक्षम प्राधिकारी से अनुमति
1 वर्ष से अधिक की देरी:
· निर्धारित प्रोफार्मा में सूचना (अर्थात् प्रपत्र 1)।
· गैर उपलब्धता प्रमाणपत्र (फॉर्म 10)
· विलंबित शुल्क
· मुखबिर
द्वारा शपथ पत्र/घोषणा
· प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट का आदेश