Rajasthan Caste Document: Jati Praman Patra
A caste certificate is a legally binding document that attests to a person's membership in a specific caste, community, and faith. To use any of the government-provided services, residents of Rajasthan must have a caste document. Caste certificates are necessary in particular for members of the reserved category (SC, ST, or OBC) to prove their candidature. This article examines the process for getting a caste certificate in Rajasthan.
Caste Certificate Benefits
As was previously stated, caste credentials primarily assist members of reserved groups, such as scheduled castes, tribes, or other backward classes, in receiving the following benefits:
- to obtain legislative place reservations
- to be granted a ticket for government employment
- the elimination of all or a portion of the admissions fees for institutions and universities
- In order to fulfil quotas at educational organisations
- to obtain upper age restrictions for applying to particular positions
- application for grants
- in order to receive government funding
- for enrolling government-provided programmes
A resident of Rajasthan who belongs to the SC, ST, or BC category must have a current Rajasthan caste certificate in order to take advantage of these benefits.
To apply, go to the e-Mitra Center
Below is a detailed explanation of the tribe certificate application process through Rajasthan's e-Mitra Center:
- Visit the closest e-Mitra Center as the first step.
- At the e-Mitra Center, the applicant must submit an online request for a caste document.
- Hand over all necessary paperwork to the e-Mitra Center representative (as stated above). The relevant authority will receive the request for a caste certificate.
- Note: The e-Mitra operator will print the applicant's number on the receipt, and the applicant will also receive SMS to the registered cell number and mail to the registered email address. The application's development will also be informed via SMS.
- The request for a caste certificate is processed by the relevant agency, and after a successful verification, the caste certificate is issued by the designated government official.
- An SMS will be sent following the reading of the applicant's income document. Visit any location again.
- Give the e-Mitra service facility representative your application number so they can print a copy of your Rajasthan certificate for you. It can be utilised for all of the aforementioned uses.
राजस्थान जाति दस्तावेज: जाति प्रमाण पत्र
जाति प्रमाण पत्र एक कानूनी रूप से बाध्यकारी दस्तावेज है जो किसी विशिष्ट जाति, समुदाय और विश्वास में किसी व्यक्ति की सदस्यता को प्रमाणित करता है। सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली किसी भी सेवा का उपयोग करने के लिए, राजस्थान के निवासियों के पास एक जाति दस्तावेज होना चाहिए। विशेष रूप से आरक्षित वर्ग (एससी, एसटी, या ओबीसी) के सदस्यों को अपनी उम्मीदवारी साबित करने के लिए जाति प्रमाण पत्र आवश्यक हैं। यह लेख राजस्थान में जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया की जांच करता है।
जाति प्रमाण पत्र के लाभ
जैसा कि पहले कहा गया था, जाति प्रमाणिकता मुख्य रूप से अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य पिछड़े वर्गों जैसे आरक्षित समूहों के सदस्यों को निम्नलिखित लाभ प्राप्त करने में सहायता करती है:
- विधायी स्थान आरक्षण प्राप्त करने के लिए
- सरकारी नौकरी का टिकट दिया जाए
- संस्थानों और विश्वविद्यालयों के लिए प्रवेश शुल्क के सभी या एक हिस्से को समाप्त करना
- शैक्षिक संगठनों में कोटा पूरा करने के लिए
- विशेष पदों पर आवेदन करने के लिए ऊपरी आयु प्रतिबंध प्राप्त करने के लिए
- अनुदान के लिए आवेदन
- ताकि सरकारी धन प्राप्त किया जा सके
- सरकार द्वारा प्रदत्त कार्यक्रमों के नामांकन के लिए
राजस्थान के निवासी जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, या बीसी श्रेणी से संबंधित हैं, उनके पास इन लाभों का लाभ लेने के लिए वर्तमान राजस्थान जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए।
आवेदन करने के लिए ई-मित्र केंद्र पर जाएं
नीचे राजस्थान के ई-मित्र केंद्र के माध्यम से जनजाति प्रमाण पत्र आवेदन प्रक्रिया की विस्तृत व्याख्या दी गई है:
- पहले चरण के रूप में निकटतम ई-मित्र केंद्र पर जाएँ।
- ई-मित्र केंद्र पर, आवेदक को जाति दस्तावेज के लिए ऑनलाइन अनुरोध जमा करना होगा।
- सभी आवश्यक कागजी कार्रवाई ई-मित्रा केंद्र के प्रतिनिधि को सौंप दें (जैसा कि ऊपर बताया गया है)। संबंधित प्राधिकारी को जाति प्रमाण पत्र के लिए अनुरोध प्राप्त होगा।
- नोट: ई-मित्र ऑपरेटर रसीद पर आवेदक का नंबर प्रिंट करेगा, और आवेदक को पंजीकृत सेल नंबर पर एसएमएस और पंजीकृत ईमेल पते पर मेल भी प्राप्त होगा। एप्लिकेशन के विकास को एसएमएस के माध्यम से भी सूचित किया जाएगा।
- जाति प्रमाण पत्र के लिए अनुरोध संबंधित एजेंसी द्वारा संसाधित किया जाता है, और एक सफल सत्यापन के बाद, जाति प्रमाण पत्र नामित सरकारी अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है।
- आवेदक के आय दस्तावेज को पढ़ने के बाद एक एसएमएस भेजा जाएगा। किसी भी स्थान पर फिर से जाएँ।
- ई-मित्र सेवा सुविधा प्रतिनिधि को अपना आवेदन नंबर दें ताकि वे आपके लिए आपके राजस्थान प्रमाण पत्र की एक प्रति प्रिंट कर सकें। इसका उपयोग उपरोक्त सभी उपयोगों के लिए किया जा सकता है।